जीएसटी क्या होता है – GST in hindi

gst in hindi – भारत एक बहुत बड़ा देश है. यहां बहुत सारे राज्य हैं. बहुत सारे संस्कृतियों हैं और बहुत सारा भाषा है.

हर राज्य अपने अपने स्तर पर अपने राज्य के लोगों से टैक्स वसूला करता था.

जिससे पहले भारत के अन्य राज्यों को लोगों को दूसरी राज्य में जाने पर अन्यथा का टैक्स देना पड़ता था.

सर्विस टैक्स, अलग अलग राज्य का टोल टैक्स इसी तरह कई सारे टैक्स जो अन्य अन्य सरकार अलग-अलग राज्यों की लगाती थी.

लेकिन 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में हर राज्यों में आधी रात से एक देश एक टैक्स का नियम लागू हो गया.

यानि अब भारत में हर राज्य में हर एक व्यक्ति को केवल एक प्रकार का ही टैक्स देना है. किसी भी प्रकार की सुविधा या वस्तुओं को खरीदने पर

जिसका नाम है जीएसटी (gst in hindi). जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स (goods and service tax).

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है. यानी एक indirect tax system है.

पहले भारत में सेल्स टैक्स, vat, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन टैक्स, लग्जरियस टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे.

लेकिन भारत सरकार ने भारत को एकजुट रखने के लिए भारत में एक टैक्स का बिल पास किया.

जो भारत को एक कर प्रणाली से जोड़ दिया.

क्या होता हैं अप्रत्यक्ष कर –

अप्रत्यक्ष कर वह होता है. जो सरकार द्वारा व्यक्ति विशेष या जनता द्वारा से सीधे तौर पर नहीं लिया जाता।

लेकिन उस कर का भार पूरी तरीके से जनता पर ही होता है. जैसे सरकार सड़क बनाती है और उसका टैक्स लेती है सड़क बनाने वाले निर्माता कंपनी द्वारा।

लेकिन निर्माता कंपनी वह टैक्स वसूल करती है साधारण जनता से ही.

इसी तरह जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को खरीदने में जो पैसा हम देते हैं वह goods tax के साथ देते हैं.

जो कि सरकार के पास ही जाती है. इसी तरह अप्रत्यक्ष कर भारत सरकार जाती है और उसे देश के काम में लाती है.

ठीक इसी तरह जीएसटी भी है. जीएसटी में चाहे आप तमिलनाडु रहो चाहे केरल रहो चाहे उत्तर प्रदेश रहो

आप कोई भी सामान खरीदोगे tax केवल एक ही लगेगा वह है जीएसटी और उस सारे जीएसटी (gst in hindi) का भाग सरकार के पास जाता है.

केंद्र सरकार उस टैक्स के पैसे को राज्य की जनसंख्या के अनुसार और वहां की जरूरतों के अनुसार वहां के राज्यों को देती है.

अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आने वाले कर –

  • मनोरंजन कर (Entertainment Tax)
  • उत्पाद कर (Excise Duty)
  • बिक्री कर (Sales Tax)
  • वैट कर (VAT)
  • लाभांश वितरण कर (Dividend distribution Tax)
  • टोल कर (toll Tax)
  • सर्विस टैक्स (Service Tax)
  • संपत्ति कर (property Tax)
  • स्टाम्प ड्यूटी/ कर (Stamp Duty)
  • प्रोफेशनल टैक्स ( Professional Tax)

gst क्या हैं (gst in hindi)-

तो जीएसटी को आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जीएसटी भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया पूरे भारत में एकीकृत कर प्रणाली है.

जिसमें राज्य कर, केंद्र कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल है. जो कि पूरे भारत भर में किसी भी सामान्य सेवा को लेने पर एक भारतीय नागरिक को समान रूप से देना पड़ेगा।

gst का फुल फॉर्म –

gst का फुल फॉर्म हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स (goods and service tax).

कौन-कौन से कर शामिल हैं जीएसटी (gst in hindi) में

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जो भारत सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा ही लिया जाता है.

यह भारत की जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं लिया जाता लेकिन पूरी तरीके से इसका भार भारत के लोगों पर ही होता है.

यह भी अब जीएसटी के अंतर्गत आता है यानी इस कर को भी अब सीधे भारत की जनता को केंद्र सरकार को ही देना होगा।

राज्य कर –

राज्य कर राज्य सरकार द्वारा वहां की जनता के द्वारा वसूला जाता है.

जैसे आप किसी राज्य के किसी शहर में किसी सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देख रहे हो तो

उस फिल्म के टिकट में जितना पैसा आप दोगे उसमें से कुछ अंश आप राज्य सरकार को भी दोगे एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पर

यानी मनोरंजन कर के नाम पर इसी तरह सर्विस टैक्स और वैट टैक्स भी राज्य कर में शामिल हुआ करता था.

केंद्र कर –

केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है. केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,

अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे जीएसटी (gst in hindi) के अंतर्गत सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है

इस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं.

जीएसटी (gst in hindi) के क्या फायदे हैं

1. एक देश एक भारत एक नियम इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि भारत में पूरे देश भर में एक कर नियम प्रणाली लागू हो.

जिससे देशभर में समता आए. कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाए उसे लगे कि भारत एक है.

ऐसा ना हो कि वह किसी राज्य में जा रहा है और उसे अलग अलग राज्य पर जाने पर अलग-अलग वस्तु या सर्विस लेने पर अलग-अलग टैक्स देना पड़े.

जीएसटी के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ है किसी भी राज्य में जाइए आपको एक ही प्रकार का टैक्स देना है.

2. पहले भारत की जनता को किसी भी सामान को खरीदने में है सर्विस लेने पर 40 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को देना पड़ता था.

लेकिन अब जीएसटी (gst in hindi) के लागू होने से केवल एक कर ही लगेंगे इन 40 करो से मुक्ति।

3. रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें अब थोड़ा सस्ती होंगी क्योंकि जीएसटी के लागू होने से इन चीजों पर टैक्स काफी कम लगेगा.

4. 80% से ज्यादा चीजों पर टैक्स बहुत ही कम लगेगा सरकारी आंकड़ों की मानें तो ज्यादा से ज्यादा चीजों पर 18% से कम कर लगेगा.

5. मनोरंजन कर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कर लग्जरियस टैक्स सर्विस टैक्स आदि टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा.

6. छोटी कार खरीदने खरीदना अब सस्ता हो जाएगा. क्योंकि पहले छोटी कार खरीदने में लगभग 30 से 40% कर देना होता था.

जीएसटी के लागू हो जाने से इस पर केवल 18% टैक्स ही दे होगा.

7. जीएसटी के लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा. अब उन्हें अलग-अलग प्रकार के अट्ठारह टैक्स नहीं देने होंगे.

उन्हें आप केवल एक ही टैक्स देना होगा वह है जीएसटी और टैक्स देने की प्रक्रिया भी अब काफी आसान हो जाएगी.

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